Hemant Soren केस में आया पीएमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला

ईडी ने कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, पर कोर्ट ने उन्हें महज 5 दिनों की रिमांड मंजूरी दी है।

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झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मामले में एक बड़ी खबर सामने आयी है। इस मामले में PMLA कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। इस फैसले में प्रवर्तन निदेशालय को कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है। मिली जानकरी के मुताबिक, ईडी ने कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, पर कोर्ट ने उन्हें महज 5 दिनों की रिमांड मंजूरी दी है। हेमंत सोरेन के वकीलों ने कोर्ट से अपील की है कि पूर्व सीएम सोरेन को कल जिस होटवार जेल में रखा गया था, हेमंत सोरेन को फिर वहीं रखा जाए।

बता दें कि वकीलों ने कोर्ट से आगे कहा कि वो जेल सुरक्षा के लिहाज से सेफ है। इसलिए ईडी जेल में ही 5 दिन पूछताछ करे। कोर्ट ने दोनों को पक्षों को सुनने के बाद 5 दिन की ईडी को कस्टडी दे दी है। कोर्ट ने आगे सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए ईडी को कहा है कि हेमंत सोरेन से जेल में ही पूछताछ करे और अगर कहीं ले जाना होगा तो उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। इस पर ईडी ने कोर्ट को अपनी सहमति दी है। यानी ईडी जेल में हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी।

इससे पहले आज झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन ने उन्हें यहां राजभवन में पद की शपथ ग्रहण कराई है। चंपई सोरेन के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता सत्यानंद भोक्ता ने राज्य के मंत्रियों के रूप में शपथ ली। जानकारी दे दें कि हेमंत सोरेन ने ही विधायक दल की बैठक में चंपई सोरेन का नाम आगे किया था।

ईडी का दावा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अवैध कब्जे व उपयोग में यहां करीब 8.5 एकड़ कुल क्षेत्रफल के एक दर्जन भूखंड हैं और यह मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपराध से कमाई गई संपत्ति है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के शीघ्र बाद हेमंत सोरेन को ईडी ने बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया था।