Pipalravaan: गत दिवस थाना पीपलरावा (Pipalravaan) से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ग्राम पीरपाल्या के आरोपी सवाई सिंह पिता रामचंद्र प्रजापत को जिलाधीश देवास द्वारा दिनांक 20 जनवरी 20 24 को देवास जिला एवं निकट वरती जिलो की सीमा से बाहर रहने का आदेश किया था, किंतु आरोपी ने श्रीमान कलेक्टर महोदय के उक्त आदेश को ना मानते हुए उसी के गृह गांव में निवासरत था।
वही गत दिनों मुखबिर की सूचना पर पुलिस पीपलरावा द्वारा दबीस देकर बिंदास ढाबा पिरपाल्या रोड पर से आरोपी को गिरफ्तार किया। जिसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों पुलिस अधीक्षक देवास, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवास, एसडीओपी सोनकच्छ के मार्गदर्शन में एक दल गठित कर आरोपी सवाई सिंह को निरुद्ध कर धारा 14 – 15 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त आरोपी को दिनांक 4 मार्च 2024 को न्यायालय में पेश किया गया उपरोक्त कार्यवाही में प्रधान आरक्षक विकास पटेल, आरक्षक मनोज गुर्जर, आरक्षक देवेंद्र गोस्वामी का सराहनीय सहयोग रहा उक्त आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 15 / 2011 व 190 / 2016व 263/ 17व 56/ 2023व अपराध क्रमांक 340 2023 धारा 323 294 506 34 भारतीय दंड विधान सभी अपराधों में धारा एक जैसी है ।