पटियाला जिला के हल्का राजपुरा से कांग्रेस के पूर्व विधायक हरदयाल सिंह कंबोज को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। राजपुरा से पत्रकार रमेश कुमार शर्मा सुसाइड मामले में हाईकोर्ट ने हरदयाल सिंह कंबोज को बेल दे दी है।
बता दें कि पिछले दिनों राजपुरा से पत्रकार रमेश कुमार शर्मा ने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में पूर्व विधायक हरदयाल सिंह कंबोज (Hardayal Singh Kamboj) का नाम लिया गया था और उसके बाद पत्रकार रमेश कुमार शर्मा ने सुसाइड कर लिया था। जिसके बाद पुलिस द्वारा परिवार के बयान और उस वीडियो के आधार पर हरदयाल सिंह कंबोज (Hardayal Singh Kamboj) के ऊपर धारा 306 के अधीन मामला दर्ज किया गया था। उस के बाद हरदयाल सिंह कंबोज के वकील प्रीतिंदर सिंह आहलूवालिया की तरफ से हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई गई थी। जिस पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए हरदयाल सिंह कंबोज को अभी बेल दे दी है। अदालत ने हरदयाल सिंह कंबोज को 2 हफ्ते के अंदर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा है।


रमेश ने क्या कहा वीडियो में
खुदकुशी से पहले रमेश ने एक वीडियो बनाई थी। सुसाइड नोट में पूर्व विधायक हरदयाल सिंह कंबोज (Hardayal Singh Kamboj) समेत उसके बेटे निर्भय सिंह मिलिट्री का नाम लिखा है। कुछ वकीलों, स्वतंत्रता सेनानी और डॉक्टरों के नाम भी लिखे हैं। रमेश ने कहा कि इन सभी लोगों ने उन्हें परेशान किया और उस पर झूठे केस डलवा दिए। इससे तंग आकर वह खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो गया। रमेश शर्मा ने वीडियो में आरोपियों को सजा दिलाने में मदद करने की गुहार लगाई है। रमेश शर्मा ने वीडियो में तब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं करने की बात भी कही थी, जब तकआरोपियों को सजा न मिले।
पूर्व विधायक के कारण व्यापार भी बंद हुआ
रमेश ने वीडियो में पूर्व विधायक हरदयाल सिंह कंबोज पर आरोप लगाए हैं कि उनका ढाबा चलता था। आरोपियों ने मंथली पैसे नहीं देने पर 40 महीने पहले उनका ढाबा बंद करवा दिया। रोजगार छिन जाने से वह बेरोजगार हो गए।