Noida: किसान की हत्या के आरोप में न्यायाधीश ने पिता और पुत्र को दी उम्रकैद

न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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नोएडा के सेक्टर-39 थाना क्षेत्र स्थित रायपुर गांव में ग्राम समाज की भूमि पर खनन की शिकायत करने पर किसान पालेराम (52) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में ग्रामीण और उसके तीन पुत्रों को नामजद कराया गया था।

अपर सत्र न्यायाधीश रणविजय प्रताप सिंह के न्यायालय ने पिता राजपाल चौहान और पुत्र सोनू उर्फ सूरज को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जबकि दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

एडीजीसी नितिन त्यागी ने बताया कि 31 जुलाई 2013 की सुबह लगभग सवा 11 बजे रायपुर गांव निवासी पालेराम के गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। मामले में पालेराम के बेटे आकाश चौहान ने गांव निवासी राजपाल चौहान, बेटे सोनू उर्फ सूरज, कुलदीप और जितेंद्र पर हत्या का शक जाहिर करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई थी। जांच में सामने आया था कि पालेराम ने समाज की भूमि पर खनन करने की शिकायत की थी। इससे क्षुब्ध होकर आरोपियों ने उनकी हत्या कर दी। गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने राजपाल और उसके बेटे सोनू उर्फ सूरज को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।