मुंबई आतंकी हमला: तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मिली अमेरिकी अदालत की मंजूरी

उज्जवल निकम ने बतायी 'भारत की बड़ी जीत'

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Mumbai terror attack

Mumbai terror attack: 26/11 के मुंबई आतंकी हमले (Mumbai terror attack) के मामले में विशेष सरकारी वकील, वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम ने मामले के आरोपी पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने के लिए अमेरिकी अदालत की मंजूरी को एक बड़ी जीत बताया है।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उज्जवल निकम ने कहा, “तहव्वुर राणा (26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी) को प्रत्यर्पित करने का अमेरिकी अदालत का आदेश भारत के लिए एक बड़ी जीत है। यह मेरी जानकारी के अनुसार पहली बार है, अमेरिकी सरकार ने भारी कार्रवाई की है। भारतीय जांच एजेंसी के सबूतों पर भरोसा किया। मुझे खुशी है कि जब मैं एक भारतीय अभियुक्त अबू जिंदल के खिलाफ मुकदमा चला रहा था, जो मुंबई में 26 नवंबर के आतंकी हमले के दौरान पाकिस्तान में गठित नियंत्रण कक्ष में भी था, हमले से पहले डेविड हैडली ने मुंबई का दौरा किया। हमले के मुंबई आने के बाद, उसने तस्वीरें लीं और उसने लश्कर-ए-तैयबा को लक्षित स्थानों की तस्वीरें सौंपीं।”

10 जून, 2020 को भारत ने प्रत्यर्पण की दृष्टि से 62 वर्षीय राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग करते हुए एक शिकायत दर्ज की थी।
बाइडन प्रशासन ने राणा के भारत प्रत्यर्पण का समर्थन किया था और उसे मंजूरी दी थी। 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में छह अमेरिकियों सहित कुल 166 लोग मारे गए थे, जिसमें 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 नवंबर की रात से 60 घंटे से अधिक की घेराबंदी की, शहर के प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण स्थानों पर लोगों पर हमला किया और लोगों को मार डाला।

तहव्वुर राणा पर भारत सरकार द्वारा अपने बचपन के दोस्त डेविड कोलमैन हेडली, जिसे “दाउद गिलानी” के नाम से भी जाना जाता है, और अन्य के साथ मिलकर मुंबई में लश्कर आतंकवादी हमलों की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का आरोप लगाया गया है।

अमेरिकी अदालत ने राणा के भारत प्रत्यर्पण के लिए अमेरिकी सरकार के माध्यम से भारतीय अनुरोध पर सहमति व्यक्त की है, जहां उसे 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले (Mumbai terror attack) में शामिल होने की मांग की गई थी।

“अदालत ने अनुरोध के समर्थन और विरोध में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की समीक्षा की है और उन पर विचार किया है, और सुनवाई में प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है,” न्यायाधीश जैकलीन चूलजियान, यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया के यूएस मजिस्ट्रेट न्यायाधीश, 16 मई को 48 पन्नों के अदालती आदेश में कहा गया, जो बुधवार को जारी किया गया।

भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि है। जज ने फैसला सुनाया कि राणा का भारत प्रत्यर्पण पूरी तरह से संधि के अधिकार क्षेत्र में है।

राणा को इन हमलों में भूमिका के लिए भारत द्वारा प्रत्यर्पण अनुरोध पर अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) 2008 में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा किए गए 26/11 के हमलों में उसकी भूमिका की जांच कर रही है।

एनआईए ने कहा है कि वह राजनयिक माध्यमों से उसे भारत लाने के लिए कार्यवाही शुरू करने को तैयार है। मुंबई नरसंहार में एकमात्र जीवित पाकिस्तानी बंदूकधारी अजमल कसाब, जिसमें 166 लोग मारे गए थे, को सामूहिक हत्याओं और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए 2010 में मुंबई की एक विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। उन्हें नवंबर 2012 में महाराष्ट्र के पुणे शहर की यरवदा जेल में फांसी दे दी गई थी।