एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सुनाई सात साल की सजा

पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एमपीएमएलए कोर्ट ने 10 मई 2020 में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के मैनेजर अभिनव सिंघल को धमकी और अपहरण के मामले में दोषी पाया था।

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जौनपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने नमामि गंगे परियोजना प्रबंधक अभिनव सिंघल (Namami Gange Project Manager Abhinav Singhal) से जुड़े चार साल पुराने अपहरण मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह (Dhananjay Singh) को 7 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने उन पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। इससे पहले पूर्व सांसद धनंजय सिंह (Dhananjay Singh) पुलिस कस्टडी में जब कोर्ट पहुंचे थे तो कोर्ट के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ जुट गई और नारेबाजी शुरू कर दी।

कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को पहले ही 5 मार्च को इस मामले में दोषी करार दे दिया था। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एमपीएमएलए कोर्ट ने 10 मई 2020 में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के मैनेजर अभिनव सिंघल को धमकी और अपहरण के मामले में दोषी पाया था। कोर्ट द्वारा दोषी करार देने के बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह को पुलिस हिरासत में जेल भेज गया था।