अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि 21 सितंबर 2022 को पीड़िता ने अपनी मां के साथ रांझी थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उसने खुलासा किया कि उसके पिता उसके साथ गलत काम करते आ रहे है। इसके लिये वह मां और उसके भाई को किसी न किसी काम से गांव भेज देते और जब वह खुद अकेली होती थी, तो उसे डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करता था।
इतना ही नहीं किसी को कुछ बताने पर भाई को जान से मारने की धमकी देते थे। जिसके बाद उसने अपनी आपबीती अपनी मां को बताया, जिन्होंने विरोध किया तो उसके पिता ने गालीगलौज कर कलंक लगाने लगे। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुराचार व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था।
सुनवाई के दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।