कौशाम्बी: पूरे भारत में केंद्र सरकार ने चिटफंड (chit fund) कंपनियों को पैसा जमा करने का लाइसेंस तो दे दिया था लेकिन फिर वही केंद्र सरकार ने लाइसेंस को रद्द करते हुए निवेशक व एजेन्ट को बीच राह पर भटकने को मजबूर कर दिया था लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने जन जन के न्याय को लेकर नया कानून पारित किया, जिससे जनता की गाढ़ी कमाई का जमाधन चिटफंड (chit fund) कंपनियों में जमा है। उसे वापस दिलाने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। मोदी की गारंटी के आधार पर 2019 में बनाए गए अधिनियम पाबंदी जमा योजना के तहत बट्स एक्ट 2019 कानून बनाया गया है। इसी बट्स एक्ट के तहत जनता की गाढ़ी कमाई का भुगतान होना सुनिश्चित किया गया है।
ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के जिला अध्यक्ष अयोध्या प्रसाद राय (Ayodhya Prasad Rai) ने पाता रोड वशिष्ठ बालिका इंटर कॉलेज मंझनपुर के पास लोगों को एकत्रित कर जानकारी दी। उन्होंने कहा मोदी की गारंटी है जन-जन का भुगतान होना है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयकारे के साथ नारा लगाकर लोगों को बताया कि अब घबराने की बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठगी पीड़ितों का एक एक रुपये का भुगतान चिट फंड (chit fund) कंपनी के मालिकों से कराया जाएगा। इस कार्यक्रम मे संगठन के जिला उपाध्यक्ष प्रिजेश प्रताप सिंह, डा गनेश प्रसाद, चन्द्रशेखर विश्वकर्मा, पन्नालाल केशरवानी, रामबाबू केशरवानी, मानसिंह पाल, कुराल सिंह, लालबहादुर आदि दर्जनों कायर्कर्ता मौजूद रहे।