15 मई तक बढ़ी, मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत

ट्रायल कोर्ट ने 30 अप्रैल को सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में एक बार फिर दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है।

इससे पहले तीन मई को उच्च न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से आबकारी नीति मामले में जमानत की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने मामले की सुनवाई आठ मई तय की है। अदालत ने सिसोदिया को सप्ताह में एक बार हिरासत में पत्नी से मिलने की इजाजत भी दे दी। दरअसल, ईडी ने कहा कि उसे पत्नी से मिलने के लिए हिरासत में पैरोल की मांग करने वाली मनीष सिसोदिया की याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है।

ट्रायल कोर्ट ने 30 अप्रैल को सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई थी। बता दे की मनीष सिसोदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं।