एक साल बाद कोर्ट से मनीष सिसोदिया को मिली बड़ी राहत, कर सकेंगे शादी अटेंड

सिसोदिया को दिल्ली की कोर्ट ने लखनऊ में 13 से 15 फरवरी तक भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी है।

0
51

आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को सोमवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। सिसोदिया को दिल्ली की कोर्ट ने लखनऊ में 13 से 15 फरवरी तक भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी है। सिसोदिया को दिल्ली की कोर्ट ने लखनऊ में भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए बड़ी राहत दी है।

कोर्ट से सिसोदिया को मिली बड़ी राहत

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को राहत देते हुए अंतरिम जमानत दी है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 14 फरवरी को लखनऊ में मनीष सिसोदिया को उनकी भतीजी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

14 फरवरी को भतीजी की है शादी

इसके बाद शाम 4 बजे दिल्ली की कोर्ट ने आप नेता को बड़ी राहत देते हुए तीन दिन की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। मनीष सिसोदिया लखनऊ में 14 फरवरी को अपनी भतीजी के शादी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्हें सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया था।

पिछले साल फरवरी में हुई थी गिरफ्तारी

बता दें कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने आबकारी नीति से जुड़े घोटाले के मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वहीं सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया, तब से वह जेल में बंद हैं।