Madhumita Murder Case: पूर्व मंत्री अमरमणि और उनकी पत्नी आज जेल से होंगे रिहा

अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी (Madhumani Tripathi) 2003 के मधुमिता हत्याकांड में दोषी पाए गए थे।

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यूपी कारागार प्रशासन विभाग ने कवयित्री मधुमिता शुक्ला (Madhumita Shukla) की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उम्र क़ैद की सज़ा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी (Madhumani Tripathi) को रिहा करने का आदेश जारी किया है। अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी (Madhumani Tripathi) 2003 के मधुमिता हत्याकांड में दोषी पाए गए थे।

कवयित्री मधुमिता शुक्ला (Madhumita Shukla) की 2003 में यूपी के लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी (Madhumani Tripathi) को साल 2007 में इसके लिए उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई गई थी।

सरकार ने अपने आदेश में लिखा है कि दोनों 17 साल से ज़्यादा समय से जेल में हैं और दोनों का इस दौरान व्यवहार अच्छा रहा है। आदेश में समय से पहले रिहाई को लेकर मई 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया है।

फिलहाल ये दोनों गोरखपुर जेल में बंद हैं और बांड भरने पर जेल से रिहा हो जाएंगे। कवयित्री मधुमिता की 9 मई 2003 को लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच CBI ने की थी।

देहरादून के विशेष न्यायाधीश/सत्र न्यायाधीश ने मधुमिता की हत्या के आरोप में अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी (Madhumani Tripathi) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।