Lucknow: बीएसपी MLA राजू पाल हत्याकांड (Raju Pal murder case) में लखनऊ की CBI कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को दोषी ठहराया। बसपा विधायक राजू पाल मर्डर केस में छह दोषियों को लखनऊ सीबीआई कोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा सुनाई।
राजू पाल हत्याकांड (Raju Pal murder case) में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने फरहान को अवैध असलहा रखने के मामले में 4 साल की कैद और 20 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा इसरार अहमद, रंजीत पाल, जावेद, गुलशन और अब्दुल कवि को हत्या करने का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।
हत्या के छह दोषियों पर 50-50 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।