कौशाम्बी: मुठभेड़ में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, मजिस्ट्रेटिक जांच शुरू

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Uttar Pradesh: डीएम ने कौशाम्बी जनपद (Kaushambi) के चरवा थाना के अंतर्गत एसओजी पुलिस से मुठभेड़ के दौरान घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत के मामले में मजिस्ट्रेट की जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। उपचाराधीन बन्दी की मृत्यु के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति अपना कथन कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट चायल में उपस्थित होकर अंकित कराए।

उप जिला मजिस्ट्रेट चायल ने सर्वधारण को सूचित किया है कि जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी द्वारा थाना चरवा में पंजीकृत मु0अ0स0-197/2023 धारा 392 से सम्बन्धित अभियुक्तो की गिरफ्तारी एवं लूटे गये माल की बरामदगी के लिए प्रभारी निरीक्षक चरवा एवं प्रभारी एस०ओ०जी० कौशाम्बी द्वारा संयुक्त रूप से किये जा रहे प्रयास के दौरान दिनांक 12 सितम्बर को ग्राम रतगहा के बाग के पास 04 अभियुक्तो को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करके उनके पास से भारी मात्रा में लूटे गये माल व घटना में प्रयुक्त असलहे बरामद किये गये तथा घटना के सम्बन्ध थाना चरवा में मु0अ0स0-197/2023 धारा-307/34 भ0द०वि० व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। दोनों अभियोग विचाराधीन है।

इस मुठभेड के दौरान पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ चलायी गयी गोली से अभियुक्त विजय कुमार सोनी उर्फ विशाल पुत्र नारायण प्रसाद सोनी, निवासी हनुमानगंज पैतिहा थाना कोराव, जनपद प्रयागराज, हाल पता यादव ड्राइवर का मकान ग्राम अतरौला थाना जवा, जनपद रीवा मध्य प्रदेश घायल हो गया था, जिसका जिला चिकित्सालय कौशाम्बी (Kaushambi) में इलाज कराने के उपरान्त न्यायिक अभिरक्षा में दिनांक 14.09.2023 को जिला कारागार, कौशाम्बी (Kaushambiमें दाखिल किया गया तथा उसी दिन उपचार के लिए स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय, प्रयागराज में दाखिल किया गया था। जहाँ उसका इलाज चल रहा था।

इलाज के दौरान दिनांक 21.09.2023 को समय 12ः35 बजे पर उपचाराधीन बन्दी विजय कुमार सोनी उर्फ विशाल पुत्र नारायण प्रसाद सोनी की मृत्यु हो गयी थी, के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 174 के उपबन्धों के अधीन मृत्यु समीक्षा के लिए उन्हें मजिस्ट्रेट नामित किया गया है, जिसकी जाँच उनके द्वारा की जा रहीं है। प्रकरण के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति 15 दिवस के अन्दर किसी भी कार्य दिवस में उनके कार्यालय में उपस्थित होकर अपना कथन अंकित करा सकतें हैं।