Uttar Pradesh: कौशाम्बी (Kaushambi) सैनी कोतवाली क्षेत्र में 24 वर्ष पूर्व हुई हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने हत्या के 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा अभियुक्ता को 55,000 व अभियुक्त को 65000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
24 वर्षों पूर्व हत्या के मामले में सैनी कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 313 सन 1999 पुलिस ने दर्ज कर विवेचना शुरू की। तत्कालीन विवेचक ध्रुव सिंह ने अभियुक्तों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त रामादेवी पुत्री मेवा लाल व मैकू लाल पुत्र चौबे लाल निवासी माड़िया मई थाना सैनी को हत्या का दोषी पाया और दोनों अभियुक्तों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अदालत ने रामादेवी पर 55000 और मैकू लाल पर 65000 का अर्थदण्ड लगाया है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है।