Kaushambi: जनपद पुलिस द्बारा एसपी बृजेश श्रीवास्तव (SP Brijesh Srivastava) के निर्देशन में कोखराज थानातर्गत हत्या के दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दिलायी गयी है। गौरतलब है कि दिनांक 26.08.2015 को थाना महेवाघाट पर वादी द्वारा सूचना दी गयी कि अभियुक्तों द्वारा मेरे लड़के की गला दबाकर हत्या कर दी गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 194/15 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिसके दो अभियुक्तों- शिव भोला पुत्र नत्थू केवट नि0 घोघपुरवा थाना महेवाघाट, हरिकिशन पुत्र स्व0 माताबदल नि0 निगहा थाना महेवाघाट जनपद कौशाम्बी (Kaushambi) को बृहस्पतिवार दिनांक 10.08.2023 को न्यायालय एजीजे-07 जनपद कौशाम्बी द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से आजीवन कारावास 55-55 हजार रूपयें के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।