कौशाम्बी: दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल कारावास की सजा

दोषी पर अदालत ने लगाया 20 हजार रुपए का अर्थ दंड।

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Kaushambi: बालिका से दुष्कर्म के मामले के एक आरोपी को अदालत में मुकदमा के सुनवाई के दौरान दोषी पाया और उसे 10 वर्ष की सजा सुनाई है तथा। दुष्कर्म के आरोपी पर अर्थ दंड भी लगाया है। जिले में सन 2016 में थाना पिपरी पर मुकदमा वादी द्वारा सूचना दी गयी थी कि मेरी पुत्री के साथ अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म किया गया है, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 311/16 धारा 376 (2) (1) भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पजीकृत किया गया था।शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पुलिस ने पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।

बालिका से दुष्कर्म के सम्बन्धित अभियुक्त अमित पुत्र डिप्टी निवासी हजारी का पुरा थाना सराय अकिल जनपद कौशाम्बी (Kaushambi) का मुकदमा न्यायालय एडीजे-07/पॉक्सो एक्ट जनपद कौशाम्बी (Kaushambi) में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तमाम दलीलें देकर अभियुक्त को दोष मुक्त करने की अपील की, तो वही सरकारी अधिवक्ता ने दुष्कर्म के अभियुक्त को कठोर से कठोर दंड दिए जाने की सिफारिश की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियुक्त को दुष्कर्म का दोषी पाया और दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास तथा 20,000 रुपए के अर्थ दण्ड से अदालत ने दण्डित किया।