Uttar Pradesh: कौशाम्बी जिले (Kaushambi) के कोखराज थाना क्षेत्र में दो वर्षों पूर्व मासूम बच्चे की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत में दंपति सहित तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पारिवारिक क्लेश के चलते दो साल के मासूम को मारकर स्टील की टंकी में डालने वाले तीन आरोपियों को एडीजे कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर 45-45 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
घटनाक्रम के मुताबिक कौशाम्बी जिले (Kaushambi) के कोखराज थाना क्षेत्र के हसनपुरा गांव में 12 फरवरी 2021 को शिवा की हत्या कर दी गयी थी। बच्चे की माँ पीड़िता रूमा देवी पत्नी ज्ञान सिंह ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि उसके जेठ राम सूरत, जेठानी राम रति और भतीजी निर्मला ने पारिवारिक क्लेश और खुन्नस के चलते इसके दो साल के मासूम बच्चे शिवा की हत्या कर दी और उसके शव को स्टील की टंकी में भरकर छिपा दिया। देर शाम तक जब शिवा घर वापस नहीं लौटा तो खोजबीन में उक्त आरोपियों के घर पर रखी स्टील की टंकी में उसके मासूम बच्चे का शव मिला था। पीड़िता रूमा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपियों को जेल भेज दिया था। मुकदमा न्यायालय में चला और मंगलवार को एडीजे अनुपम कुमार ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 45-45 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने बताया कि 2021 में हुई उक्त घटना के संबंध में आठ गवाह पेश किए गए। गवाही के बयान के बाद एडीजे कोर्ट ने तीनों आरोपियों राम सूरत, राम रति और निर्मला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वही तीनों पर 45-45 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।