कर्नाटक: Ganesh Chaturthi को लेकर बीबीएमपी ने दिए कड़े निर्देश

बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (Bruhat Bengaluru Municipal Corporation) ने मांस की बिक्री और जानवरों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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Ganesh Chaturthi के मौके पर बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (Bruhat Bengaluru Municipal Corporation) ने मांस की बिक्री और जानवरों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीबीएमपी (BBMP) के पशु सलाहकार बोर्ड ने सभी मांस की दुकानों के मालिकों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

बता दे कि भारत में 19 सितंबर यानि मंगलवार को गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। मंदिरों में गणेश महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गणेश चतुर्थी पर लोग विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर गणेश प्रतिमा को स्थापित करेंगें। जबकि 27 सितंबर को गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। इसी को लेकर बीबीएमपी (BBMP) ने निर्देश जारी किए हैं।

नगर निकाय ने शहरभर में गणेश पंडालों का आयोजन करने वालों के लिए नियमों की एक सूची भी जारी की है। वहीं, बंगलूरू में 60 से अधिक विंडो क्लीयरेंस केंद्रों ने उन आयोजकों को परमिट जारी किए, जो गणेश पंडाल लगाना चाहते हैं।

बीबीएमपी (BBMP) ने प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) से बनने वाली गणेश मूर्तियों की बिक्री और निर्माण पर पहले ही सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। नियमों का उल्लंघन करने पर निर्माताओं पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, नगर निकाय ने यह भी कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि त्योहार पर्यावरण के अनुकूल तरीके से हो और यदि कोई उल्लंघन करता है तो कार्रवाई की जाएगी।