के कविता की गिरफ्तारी मामले में 24 मई को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

हाईकोर्ट ने के कविता द्वारा दायर जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया।

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आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार एवं धन शोधन के मामले में गिरफ्तार BRS की नेता के. कविता ने निचली अदालत से जमानत न मिलने पर हाईकोर्ट का रूख किया। हाईकोर्ट ने के कविता द्वारा दायर जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 24 मई की तारीख तय की है।

के कविता ने सीबीआई मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में जमानत याचिका भी दायर की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है। 6 मई को ट्रायल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी और न्यायिक हिरासत की अवधि 14 मई तक बढ़ा दी थी।

ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए बीआरएस नेता ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने के कविता को 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था।