के. कविता आज दिल्ली की अदालत में हुई पेश

केंद्रीय एजेंसी कविता को कल शाम हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार करके दिल्ली ले आई थी।

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प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने दिल्ली आबकारी नीति (Delhi Excise Policy) से संबंधित धनशोधन मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को शनिवार को यहां एक अदालत में पेश किया। अदालत में पेश किए जाने के दौरान के कविता ने मीडियाकर्मियों से कहा, ‘हम यह (मुकदमा) अदालत में लड़ेंगे।’ केंद्रीय एजेंसी कविता को कल शाम हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार करके दिल्ली ले आई थी।

ईडी ने रिमांड पेपर दाखिल कर कोर्ट से के. कविता की 10 दिनों की रिमांड मांगी है। ईडी ने रिमांड पेपर में आरोपियों के बीच हुई चैट के स्क्रीन शॉट्स को भी शामिल किया गया है। ईडी की ओर से वकील जोहेब हुसैन, एन के माटा और आरोपी के. कविता की तरफ से वकील विक्रम चौधरी और वजीह सफी ने दलील रखी।

के. कविता के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि कविता को हाई बीपी है, ECG बढ़ा हुआ है, कविता को जबरदस्ती सुबह 3 बजे तक इंजेक्शन दिया गया। जबकि उनको BP की हिस्ट्री नहीं हैं। कल कविता के वकील को उनसे मिलने भी नहीं दिया गया। दो बार वो पेश हो चुकी हैं। ईडी के सामने जांच में मदद की, अपना फ़ोन दिया। उन्हें हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में ED ने कहा था कि हम इन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे।

के. कविता के वकील ने कोर्ट से कहा कि ED की कार्रवाई शक्ति का दुरुपयोग है। सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने कविता को राहत दी थी कि कोर्ट उन्हें नहीं बुलाएगी।15 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करने वाला था, लेकिन ED की तरफ़ से कोर्ट को आश्वस्त किया गया कि ED समन नहीं भेजेगी। 26 सितंबर को इसके बाद ED ने समय मांगते हुए कोर्ट की सुनवाई को टलवाया। तीन जनवरी को ED ने समन भेज दिया।

के. कविता के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि ED की ओर से ASG ने आश्वासन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक समन नहीं भेजेगी। कोर्ट ने पूछा कि के. कविता को राहत केवल दिल्ली के लिए ही मिली थी या सभी जगह के लिए? इसपर वकील ने कहा कि के. कविता को क‌ई तरह की राहत मिली हुई थी। जिसमें समन, मोबाइल फोन की जब्ती और उनके खिलाफ कठोर कदम ना उठाना था।