जालौन: 10 साल के बच्चे की गोली लगने से हुई थी मौत न्यायालय ने सुनाई 10 साल की सजा

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यूपी के जालौन (Jalaun) जिला न्यायालय कोर्ट ने एक मामले मे फैसला सुनाते हुए जन्मदिन के दौरान हर्ष फायरिंग करते समय दस वर्षीय बालक की गोली लगने के दौरान मौत के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा और जुर्माना लगाया।

हर्ष फायरिंग में 10 साल के बच्चे की गई थी जान

जालौन (Jalaun) जिले मे जन्मदिन के दौरान हर्ष फायरिंग करते समय दस वर्षीय बालक के सिर में गोली लगने व इलाज के लिए ले जाते समय बालक की रास्ते मौत हो जाने के मामले में दोष सिद्ध हो जाने पर जिला जज लल्लू सिंह ने लालू ठाकुर को दस साल की सजा सुनाई साथ ही दो लाख पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पुरे मामले की जानकारी देते हुऐ जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने बताया कि डकोर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जैसारी कला निवासी इंद्रपाल सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था। कि उसके भतीजे दिनेश का 5 फरवरी 2019 को बर्थडे था।तभी आटा थाना थाना क्षेत्र के इटौरा गांव निवासी लालू ठाकुर को निमंत्रण में बुलाया था। रात्रि में अंधेरा होने के समय लाल ठाकुर ने बर्थडे पार्टी में अपने तमंचे से फायर कर दिया। जिससे तमंचे से निकली गोली सीधे भतीजे के सिर में लग गई। और वह गंभीर रूप से घायल हो गया इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते मे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने लालू ठाकुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने लालू ठाकुर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। जिसका ट्रायल जिला जज लल्लू सिंह के कोर्ट में चल रहा था। बुधवार को सुनवाई पूरी हुई जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और गवाहों के बयानों व साक्षयो के आधार पर लालू ठाकुर को दोषी पाते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई व ढाई लाख रुपए जुर्माना भी लगाया।