जैकी श्रॉफ पहुंचे कोर्ट, नाम और ‘भिडू’ शब्द के दुरुपयोग से मांगी सुरक्षा

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जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) ने फर्मों, सोशल मीडिया चैनलों को उनकी सहमति के बिना उनके नाम, आवाज या किसी अन्य विशेषता का उपयोग करने से रोकने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।

अभिनेता जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) ने दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में एक याचिका दायर कर अपने नाम, समानता और बिना अनुमति के अपने उपनाम ‘भिडू’ का उपयोग करने के लिए सुरक्षा की मांग की है। मंगलवार, 14 मई को, जैकी ने अपने नाम, छवि, आवाज़ और अपने उपनाम ‘भिडू’ के अनधिकृत उपयोग के लिए कई संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की।

जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) के मामले की सुनवाई 15 मई को होनी है, अदालत संभवत: कल की कार्यवाही के बाद अंतरिम आदेश जारी करेगी।

श्रॉफ का प्रतिनिधित्व करते हुए, वकील प्रवीण आनंद (lawyer Praveen Anand) ने अदालत को सूचित किया कि उनकी छवियों का इस्तेमाल आपत्तिजनक मीम्स में किया गया है, और कुछ मामलों में इसी तरह के उद्देश्यों के लिए उनकी आवाज़ का भी दुरुपयोग किया गया है।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में, अनुभवी अभिनेता ने जैकी श्रॉफ, जैकी, जग्गू दादा के साथ-साथ भिडू नामों की सुरक्षा की मांग की है और कहा है कि उनकी विशेषताओं का उपयोग उनकी अनुमति के बिना किसी भी मंच पर नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को उन सभी लिंक और वेबसाइटों को हटाने का निर्देश दिया जाए जो गैरकानूनी रूप से उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

यह पहली बार नहीं है, जब किसी बॉलीवुड अभिनेता ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत का रुख किया है। पिछले साल अनिल कपूर (Anil Kapoor) ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था। अभिनेता ने इस साल जनवरी में केस जीता था। जीत के परिणामस्वरूप, उनका नाम, आवाज, छवि, समानता, बोलने का तरीका, हावभाव और यहां तक कि तकियाकलाम ‘झकास’ भी अब सुरक्षित हैं।