30 दिन के अन्दर आवेदक को करायी जाये सूचना उपलब्ध – राज्य सूचना आयुक्त

राज्य सूचना आयुक्त ने जनपद के जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के साथ की बैठक

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State Information Commissioner

कौशाम्बी राज्य सूचना आयुक्त (State Information Commissioner) नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव द्वारा उदयन सभागार में जनपद के सभी जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में राज्य सूचना आयुक्त (State Information Commissioner) द्वारा जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों के अनुभवों/सुझावों पर चर्चा की गयी तथा जनसूचना अधिकारियों की जिज्ञासाओं/समस्याओं का समाधान किया गया।

राज्य सूचना आयुक्त (State Information Commissioner) ने सभी जनसूचना अधिकारियों से कहा कि आवेदक को 30 दिन के अन्दर सूचना उपलब्ध करा दी जाये। अगर अतिरिक्त शुल्क लिया जाना है तो 30 दिन के अन्दर इसकी भी सूचना आवेदक को उपलब्ध करा दी जाये। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा सभी जनसूचना अधिकारियों को पूरा सहयोग किया जायेंगा। अगर किसी जनसूचना अधिकारी को आवेदन के निस्तारण में समस्या आ रही है तो वे उनसे मिलकर समस्या का समाधान करा सकतें हैं।

उन्होंने कहा कि आवेदक द्वारा मॉगी गई सूचना जो आपके रिकार्ड में उपलब्ध है, उसे ही दी जाये। सूचना को जेनरेट न किया जाय। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई आवेदन अन्तरण किया जाना है तो उसे 05 दिन के अन्दर सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जाय।

राज्य सूचना आयुक्त ने सभी जनसूचना अधिकारियों से कहा कि थर्ड पार्टी की सूचना अगर जनहित से सम्बन्धित नहीं है तो सूचना नहीं दी जा सकतीं। उन्होंने कहा कि प्रारूप 03 पर सूचना का अधिकार अधिनियम का रजिस्टर बना लें, इससे आवेदन के निस्तारण में सुगमता हो सकेंगी। इसके साथ ही उन्होंने सभी जनसूचना अधिकारियों से आयोग के सम्बन्ध में सुझाव भी प्राप्त कियें। बैठक में अपर जिलाधिकारी जयचन्द्र पाण्डेय एंव अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सहित जनपद के सभी जन सूचनाधिकारीगण उपस्थित रहें।