हॉकी प्लेयर वरुण कुमार पर लगा रेप करने का आरोप, मामला दर्ज

बेंगलुरु की रहने वाली एक युवती ने रेप का आरोप लगाया है आपको बता दे पुलिस के मुताबिक, 22 वर्षीय युवती ने कहा है, कि वरुण कुमार ने उससे शादी का वादा किया था और पिछले 5 सालों में वह कई बार उसका रेप कर चुका है।

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हॉकी प्लेयर वरुण कुमार जिन्होंने भारत के लिए कई ख़िताब जीते है उन पर बेंगलुरु की रहने वाली एक युवती ने रेप का आरोप लगाया है आपको बता दे पुलिस के मुताबिक, 22 वर्षीय युवती ने कहा है, कि वरुण कुमार ने उससे शादी का वादा किया था और पिछले 5 सालों में वह कई बार उसका रेप कर चुका है। महिला ने कहा कि उसकी मुलाकात 2019 में इंस्टाग्राम के जरिए वरुण कुमार से हुई थी और उस वक्त वह 17 साल की थी। इस मामले के बाद वरुण कुमार के खिलाफ POCSO, रेप और धोखाधड़ी के मामले में FIR दर्ज की गई है।

युवती का ये है आरोप

युवती ने आरोप लगाया है कि वरुण जब भी मैच के लिए बेंगलुरु के साई स्टेडियम आता था तो वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। लड़की की शिकायत के आधार पर बेंगलुरु में वरुण कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है।

हॉकी प्लेयर वरुण हुए फरार

अधिकारियों ने कहा, ”वरुण फरार है और पुलिस उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दे टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम के ब्रोन्ज मेडल जीतने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने वरुण कुमार के लिए 1 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी।

भारत के लिए जीता है खिताब

वरुण कुमार मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, वह हॉकी के लिए पंजाब चले गए। 2017 में भारतीय टीम के लिए पदार्पण किया, 2022 बर्मिंघम – राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता। वरुण कुमार 2022 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत की कांस्य पदक विजेता टीम के भी सदस्य थे। वरुण कुमार के खिलाफ POCSO, रेप और धोखाधड़ी के मामले में FIR दर्ज की गई है। ज्ञानभारती पुलिस जालंधर में आरोपी वरुण की तलाश कर रही है।

क्या होता है POSCO एक्ट

बच्चों को सभी प्रकार के यौन शोषण से बचाने के लिए, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (“पोस्को अधिनियम, 2012”) पारित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने 1989 में “बाल अधिकारों पर कन्वेंशन” को अपनाया, लेकिन भारत ने 2012 तक बच्चों के खिलाफ अपराधों को संबोधित करने के लिए कोई कानून लागू नहीं किया। यह बच्चों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए कम से कम 20 साल की सजा से लेकर कठोर दंड देता है। गंभीर यौन उत्पीड़न की स्थितियों में अपराधियों को फांसी भी दी जा सकती है।