झारखंड (Jharkhand) के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज सुनवाई हुई। इस दौरान हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कई दलीलें दीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को मिली जमानत का उदाहरण भी दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हेमंत सोरेन (Hemant Soren) द्वारा दाखिल याचिका में कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) द्वारा उनकी याचिका को खारिज करने को चुनौती दी गई है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को चुनाव के लिए अंतरिम जमानत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सोरेन की याचिका पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट 17 मई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने केजरीवाल को जमानत देने के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी है। हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि इस याचिका पर जल्द सुनवाई हो, वरना तब तक चुनाव खत्म हो चुके होंगे।