मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 21 फरवरी को सुनवाई, ED ने कोर्ट में कहा?

राऊज एवेन्यू कोर्ट 21 फरवरी को फैसला सुनाएगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट तय करेगी कि क्या क्यूरेटिव पिटीशन लंबित रहने के दौरान जमानत पर सुनवाई की जा सकती है।

0
34

दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। राऊज एवेन्यू कोर्ट इस मुद्दे पर पहले फैसला करेगा कि क्या क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहते निचली अदालत जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकती है। इस मुद्दे पर राऊज एवेन्यू कोर्ट 21 फरवरी को फैसला सुनाएगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट तय करेगी कि क्या क्यूरेटिव पिटीशन लंबित रहने के दौरान जमानत पर सुनवाई की जा सकती है।

सुनवाई के दौरान:

ईडी: एक समय और दो अलग-अलग अदालतों में एक ही मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट में जब तक क्यूरेटिव पिटीशन लंबित है, तब तक इस अदालत को नियामित जमानत पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट क्यूरेटिव पर सुनवाई के लिए तैयार हो जाता है, तो वह याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई करेगा और जमानत पर भी सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर लेगा।

सिसोदिया के वकील:

जांच एजेंसी ने क्यूरेटिव पिटीशन के पक्ष में कोई आदेश कोर्ट में पेश नहीं किया है।
जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है।

अब क्या होगा:

राउज एवेन्यू कोर्ट तय करेगा कि क्या क्यूरेटिव पिटीशन लंबित रहने के दौरान जमानत पर सुनवाई की जा सकती है। अगर कोर्ट जमानत याचिका पर सुनवाई करने का फैसला करता है, तो सुनवाई की तारीख तय की जाएगी।

यह मामला:

यह मामला दिल्ली आबकारी नीति घोटाला से जुड़ा है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। वे इस समय जेल में हैं।

यह देखना बाकी है कि राउज एवेन्यू कोर्ट क्या फैसला सुनाता है।

दिल्ली आबकारी नीति 2020-21 को बनाने और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार में कथित भूमिका के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। तब से आप नेता न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद नौ मार्च को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धनशोधन मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।