रामपुर: सपा नेता आज़म खान (Azam Khan) को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा अक्टूबर माह में दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। इस पूरे प्रकरण में कोर्ट ने तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को भी दोषी करार दिया था। आजम पक्ष की ओर से सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई है। जिस पर अभियोजन और आजम पक्ष की सुनवाई जारी है।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) को रामपुर की स्थानीय एमपी एमएलए लोअर कोर्ट के द्वारा गत 18 अक्टूबर को दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा सुनाई गई थी। इसके बाद आजम खान, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को प्रदेश की अलग-अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया था। लोअर कोर्ट से सजा मिलने के बाद आजम खान पक्ष की ओर से एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई है। इस पूरे प्रकरण में आजम पक्ष और अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट के समक्ष दलील पेश करने की कवायद जारी है। फिलहाल कोर्ट अग्रिम तारीख के रूप में 20 दिसंबर मुकर्रर कर दी गयी है।