ज्ञानवापी विश्वेश्वर केस से सम्बंधित मामलों की आज सुनवाई

फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज ज्ञानवापी प्रकरण से सम्बंधित सात मामलों की आज सुनवाई होगी|

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Varanasi: वाराणसी में ज्ञानवापी प्रकरण (Gyanvapi Vishweshwar Case) से सम्बंधित मामलो की आज फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी| सिविल जज सीनियर डिविजन महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में भगवान आदि विश्वेश्वर की ओर से विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरन सिंह ने अर्जी दाखिल कर ज्ञानवापी परिसर भगवान आदि विश्वेश्वर को सौंपने की डिमांड की है।

अविमुक्तेश्वर भगवान की तरफ से दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, अजीत सिंह के निवेदन पत्र पर भी इसी कोर्ट में सुनवाई होगी। इसमें ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के रोज़ाना पूजन की डिमांड की गयी है|

ज्योर्तिलिंग आदिविश्वेश्वर विराजमान की ओर से अनुष्का तिवारी ने भी याचिका दाखिल की है। इस पर भी सुनवाई होगी। भेलूपुर निवासी विवेक सोनी की ओर से दाखिल अर्जी पर भी सुनवाई होनी है।

गुरुवार को दाखिल वाद पर होगी सुनवाई

इसी अदालत में गुरुवार को मुख्तार अहमद अंसारी और अन्य चार वादी की तरफ से दाखिल वाद पर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर (Gyanvapi Vishweshwar Case) मामले में किरन सिंह की तरफ से दाखिल वाद की सुनवाई श्रृंगार गौरी मूल वाद के साथ करने के आवेदन पर जिला जज की अदालत में गुरुवार को सुनवाई होगी। इसी मामले की वादिनी लक्ष्मी देवी समेत चार महिलाओं की तरफ से सुप्रीमकोर्ट के अधिवक्ता विष्णु जैन ने दलील रखी।

उन्होंने कहा था कि, ज्ञानवापी से संबंधित मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित कर एक साथ सुनवाई की जाए। क्योंकि सभी मुकदमों में विधि व तथ्य एक जैसे है। सभी मुकदमों क़ो एक साथ सुना जाना चाहिए। किरन सिंह की तरफ से भी जवाब में दलील रखना शुरू कर दिया गया था।

अधिवक्ताओं में मानबहादुर सिंह, शिवम गौड़, अनुपम द्विवेदी की दलील थी कि इन महिला वादियों को स्थानांतरण आवेदन देने का कोई अधिकार नहीं है। किसी अन्य मुकदमे में पक्षकार भी नहीं हैं। ऐसे में सीपीसी की धारा 24 में स्थानांतरण आवेदन देने का कोई अधिकार नहीं है। सभी मुकदमों में पक्षकार अलग-अलग हैं|

किरन सिंह की तरफ से दाखिल वाद में भगवान आदि विश्वेश्वर को ज्ञानवापी का मलिकाना हक दिए जाने की मांग की गई है। इन सभी मामलो की सुनवाई आज फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय क अदालत में होगी|