Hathras incident: फैसले से संतुष्ट नहीं है पीड़ित परिवार

अदालत के फैसले में मुख्य अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है और तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है।

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Hathras incident

Rape Case: हाथरस बलात्कार और हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी को दोषी ठहराया गया और अन्य तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया। विशेष अदालत के फैसले के एक दिन बाद पीड़ित परिवार के सदस्य ने शुक्रवार को निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि न्याय के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी।

हाथरस जिले के एक गांव में 14 सितंबर, 2020 को 19 वर्षीय दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इलाज के बाद दिल्ली में 29 सितंबर को उनका निधन हो गया। परिवार ने कहा कि पुलिस ने आधी रात को हाथरस के करीब गांव में लड़की को जबरन जला दिया और शव को घर ले जाने नहीं दिया गया।

इस मामले को लेकर विपक्षी दलों खासतौर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी नीत केन्‍द्र और राज्‍य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और यह मामला पूरे देश में सुर्खियों में था।

हाथरस की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को मुख्‍य आरोपी संदीप (20) को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि रवि (35), लव कुश (23) और रामू (26) को बरी कर दिया गया। अधिवक्‍ता मुन्ना सिंह पुंडीर ने कहा कि मुख्य आरोपी के खिलाफ बलात्कार और हत्या के आरोप साबित नहीं हो सके।

जब फैसला सुनाया गया तो युवती का एक भाई अदालत में मौजूद था। उसने शुक्रवार को यहां पत्रकारों से कहा, “मेरी बहन को न्याय दिलाने के लिए हमारे संघर्ष का कोई नतीजा नहीं निकला है। हमें अभी तक न्याय नहीं मिला है, हम इसके लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे”। उसने कहा, “हमारी लड़ाई पैसा या कोई मुआवजा पाने के लिए नहीं थी। यह मेरी बहन को न्याय दिलाने के लिए थी, जिसके साथ आरोपियों ने सबसे घिनौना व्यवहार किया और उसे मार डाला गया”।

फैसले को उच्‍च न्‍यायालय में देंगे चुनौती

इस मामले में सीबीआई ने अनुसूचित जाति, जनजाति निवारण अधिनियम (एससी-एसटी एक्ट) अदालत में सभी चार आरोपियों के खिलाफ हत्या और सामूहिक बलात्कार और एससी/एसटी अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। दलित महिला के परिवार का प्रतिनिधित्व कर रही अधिवक्‍ता सीमा कुशवाहा ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह इस फैसले को उच्‍च न्‍यायालय में चुनौती देंगी।

संदीप के अधिवक्‍ता ने दावा किया कि उनका मुवक्किल निर्दोष है। अधिवक्‍ता ने कहा था, हम दोषसिद्धि के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। अभियोजन पक्ष पर्याप्त साक्ष्य या गवाहों के साथ अदालत में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोप साबित नहीं कर सका।

हाथरस की घटना से जुड़े एक अन्य प्रकरण में, केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन और उनके साथियों को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह हाथरस जा रहे थे। उप्र पुलिस ने दावा किया कि वह कट्टरपंथी संगठन पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ा था और हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा था। दो साल जेल में रहने के बाद हाल ही में कप्‍पन की जमानत पर रिहाई हुई है।