उत्तर प्रदेश हाथरस गैंगरेप केस (Hathras Gangrape Case) में एससी-एसटी कोर्ट (SC-ST Court) ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया है। वहीं अदालत ने चार में से तीन आरोपी लवकुश, रवि, रामकुमार को रिहा कर दिया गया हैं। जबकि संदीप सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
एससी-एसटी कोर्ट ने तीन आरोपियों को किया आज़ाद
बता दे कि, उत्तर प्रदेश के हाथरस में 14 सितंबर 2020 को दलित लड़की का कुछ युवकों ने बलात्कार किया था। इसके बाद उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल (Safdarjung Hospital) में एडमिट कराया गया था। जहाँ पंद्रह दिन बाद (29 सितंबर) को लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। एससी-एसटी कोर्ट (SC-ST Court) ने तीन आरोपियों लवकुश, रवि, रामकुमार को बरी कर दिया हैं। वहीं संदीप को कोर्ट ने 3/110 और 304 का दोषी माना हैं। हालांकि, पीड़ित पक्ष इस फैसले से खुश नहीं है। पीड़ित पक्ष इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख कर सकता हैं।
पुलिस को कोर्ट ने लगायी थी फटकार
पीड़ित ने इलाज के दौरान बयान में चार युवकों संदीप, रामू, लवकुश और रवि पर बलात्कार करने का आरोप लगाया था। इसके ही आधार पर पुलिस ने चारों युवकों को अरेस्ट कर लिया था। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस पर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे। आरोप था कि, पुलिस को बिना बताए युवती का अंतिम संस्कार कर दिया था। इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दावा किया था कि पीड़िता के साथ गैंग रेप नहीं हुआ हैं। वहीं यूपी पुलिस के इस बयान के बाद अदालत ने उन्हें फटकार भी लगाई थी।
आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट और ब्रेन मैपिंग भी किया गया था
वही, देशभर में इस घटना को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। इतना ही नहीं योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। जिसके बाद सीबीआई ने जांच संभाली और कई बार पीड़िता के परिवार से पूछताछ की थी। सीबीआई ने अलीगढ़ जेल में बंद चारों आरोपियों से पूछताछ की थी। आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट और ब्रेन मैपिंग भी किया गया था। पिछले दिनों सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी।
CBI ने पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाते हुए चार्जशीट दाखिल की थी
सीबीआई ने 22 सितंबर को दिए गए पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाते हुए चार्जशीट दाखिल की थी और निर्णय अदालत के ऊपर छोड़ा था। सीबीआई ने हाथरस केस (Hathras Case) से संबंधित मामले में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने चारों आरोपियों के खिलाफ मर्डर, बलात्कार और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। जहाँ आरोपियों पर धारा-325, SC-ST एक्ट 376 A और 376 D (गैंगरेप) और 302 की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई थीं।