हरियाणा: भ्रामक विज्ञापनों से धोखा देने वाले कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी

विधेयक में निजी कोचिंग संस्थानों के नियंत्रण और विनियमन के साथ उन्हें पंजीकृत करने एवं विनियमित करने का प्रावधान है।

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हरियाणा के कोचिंग संस्थानों की ओर से भ्रामक विज्ञापन देना, मनचाही मोटी फीस वसूलना और अन्य तरीकों से छात्रों और पैरेंट्स को परेशान करना आम बात है, लेकिन अब हरियाणा सरकार ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाने की तैयारी में है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार निजी कोचिंग संस्थानों के कामकाज को रेगुलेट करने, भ्रामक विज्ञापनों और छात्रों के बीच बढ़ते तनाव जैसे मुद्दों के समाधान के लिए एक कानून बनाने की तैयारी में है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पिछले महीने हरियाणा कोचिंग संस्थान (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2024 का एक मसौदा पब्लिक के सामने पेश किया था और इसे लेकर हितधारकों और जनता से प्रतिक्रिया मांगी गई थी। सूत्रों ने बताया कि विधेयक को 20 फरवरी से शुरू होने वाले आगामी बजट सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।

विधेयक में निजी कोचिंग संस्थानों के नियंत्रण और विनियमन के साथ उन्हें पंजीकृत करने एवं विनियमित करने का प्रावधान है। इसके साथ ही कोचिंग संस्थानों की अध्ययन सामग्री की लागत तथा अन्य शुल्कों की निगरानी का भी प्रावधान है। विधेयक के मसौदे में छात्रों और उनके अभिभावकों के हितों का ध्यान रखने, कोचिंग संस्थानों में नामांकित छात्रों के बीच तनाव को कम करने और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बेहतर शैक्षणिक सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान है। इसमें छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर नियम बनाए गए हैं और नियमों के तोड़े जाने पर कोचिंग संस्थानों पर जुर्माने का भी प्रावधान है।