Haryana: व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में हुई मौत, गौरक्षकों पर परिवार ने लगाया आरोप

दुर्घटना में शामिल एक अन्य वाहन टेम्पो का चालक था।

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नूंह इलाके में एक 22 वर्षीय युवक के परिवार ने गौरक्षकों पर उसे गौ तस्कर बताकर पीट-पीट कर मार डालने का आरोप लगाया है। लेकिन पुलिस के मुताबिक उनकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। पुलिस के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। लापरवाही से ड्राइविंग वारिस के मौत का कारण बना है। हादसा शनिवार सुबह करीब पांच बजे तौरू-भिवाड़ी मार्ग पर खोरी कलां गाँव के पास हुआ। वारिस व दो अन्य शौकीन और नफीस को ले जा रही सैंट्रो कार टेंपो से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक कार के अंदर एक गाय भी मिली है।

पुलिस के अनुसार दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए है। इस हादसे में शौकीन और नफीस घायल हुए है। अब्दुल करीम की शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो दुर्घटना में शामिल एक अन्य वाहन टेम्पो का चालक था।

उन्होंने बताया कि शिकायत के बाद तीनों लोगों के खिलाफ शनिवार को तौरु सदर पुलिस थाने में धारा 11 (पशु अधिनियम की क्रूरता की रोकथाम) और हरियाणा गौवंश संरक्षण और गौसंवर्धन अधिनियम 2014 की धारा 13 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

नूह के एसपी वरुण सिंगला ने कहा, “हमें एक आरोपी नफीस का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड मिला है और उसके खिलाफ पहले से ही गोहत्या की प्राथमिकी दर्ज है। परिवार के सदस्यों का आरोप है कि घटनास्थल पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वारिस की पिटाई की, जिससे बाद में उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने कहा कि पीड़िता के बड़े भाई इमरान ने रविवार को दर्ज कराई अपनी शिकायत में कहा कि वारिस कार मैकेनिक था और पशु तस्करी में उसकी कोई संलिप्तता नहीं थी।इमरान ने पुलिस को बताया कि वारिस शनिवार रात अपने दो साथियों की सेकेंड हैंड कार की जांच के लिए भिवाड़ी गया था और घटना के समय वापस लौट रहा था।

परिवार के अन्य सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि ‘गौ रक्षकों’ ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उन्हें वैन में सवार तीन लोगों को प्रताड़ित करते हुए दिखाया गया था। पुलिस ने कहा कि वह परिवार के दावों की जांच कर रही है।