इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में हापुड़ मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल खड़े किए। कहा, घटना की सही तरीके से जांच नहीं हुई है। सरकारी अधिवक्ता ने जवाब दिया कि यह घटना से जुड़े तथ्य है। जांच जारी है। हापुड़ बार एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि जिम्मेदार इंस्पेक्टर को मेरठ पुलिस लाइन से कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए। हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर को सुनवाई की तिथि दी है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर (Pritinkar Diwakar) की अदालत में हुई।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर (Pritinkar Diwakar) ने पूछा कि लाठीचार्ज के दौरान वकीलों के पास हथियार थे या फिर वह निहत्थे थे। सरकारी वकील ने कोर्ट ने बताया कि वकीलों तहरीर पर 22 FIR दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी 6 सितंबर को दर्ज हुई है। मामले की विवेचना मेरठ पुलिस को स्थानांतरित की गई है। वकीलों की एफआईआर पर मेरठ पुलिस विवेचना करेगी।