Gyanvapi Case: मां श्रृंगार गौरी मामले में टली सुनवाई

अंजुमन इंतजामिया ने आपत्ति के लिए समय मांगा और अदालत ने 14 जुलाई की तिथि नियत कर दी है।

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उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी मामले में प्रकरण के मुकदमे में पहली बार श्रृंगारगौरी वाद में चारों महिलाओं की तरफ से पुरातत्विक व वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आवेदन पर सुनवाई होनी है। भारत सरकार के शासकीय अधिवक्ता ने मुकदमों के प्लैंट की कॉपी की मांग की। मां श्रृंगारगौरी वाद में चारों महिला वादिनी की तरफ से पुरातत्विक व वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आवेदन पर सुनवाई होनी है।

हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन ने बताया कि मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने आज किसी प्रकार की तैयारी नहीं करने का बहाना बनाकर डेट की मांग की। उनकी ओर से यही कहा गया कि बहस के लिए हमारी तैयारी पूर्ण नहीं है। आगे समय दिया जाए। वही पहली बार भारत सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता की उपस्थिति हुई। पूरे प्रकरण को लेकर मुकदमों के प्लैंट की कॉपी उनके द्वारा मांगी गई। जो केस को आगे बढ़ाने के लिए कारगर होगा।

सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी, परिसर के बैरीकेड एरिया में हाईकोर्ट प्रयागराज के आदेश के आलोक में पुरातत्व सर्वेक्षण कराने आदेश पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर 29 अगस्त को सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष के पैरोकार सोहन लाल ने बताया हमारे अधिवक्ता द्वारा सावन में बाबा के जलाभिषेक की बात भी आज न्यायालय में कहा गया। अधिवक्ताओं द्वारा परिसर में वैज्ञानिक परीक्षण के अलावा जरूरत पड़ने पर खुदाई कराने की बात भी कही गई। मुस्लिम पक्ष सुनवाई को आगे टालने में लगा था। वही अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई को तारीख दे दिया है।