गाजियाबाद में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने बच्ची से दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। टिप्पणी में न्यायाधीश ने कहा कि छह वर्षीय बच्ची के चिकित्सकीय परीक्षण में किसी तरह की चोट या दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है लेकिन बच्ची ने बयान दिया था कि मेरे घर में रहने वाली आंटी (किरायेदार) के घर में आए एक अंकल ने गलत काम किया था इसलिए दोषी शिवा को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई जा रही है।
न्यायाधीश तेंद्रपाल ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की पूरी धनराशि बच्ची को दिए जाने का आदेश दिया है। सोमवार को अदालत ने युवक को दोषी करार दिया था। विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि खोड़ा थाना क्षेत्र में निवासी एक महिला ने 24 फरवरी 2018 को खोड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने पुलिस को बताया था कि उनके घर में एक महिला किरायेदार थी। उसकी बेटी के साथ पीड़ित छह वर्षीय बच्ची भी खेलती थी।
23 फरवरी को शिवा बहन के पास आया था। उस दौरान वह बच्ची को अंदर कमरे में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत की। उसने मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची ने यह बात 23 फरवरी 2018 की रात अपनी मां को बताई। इसके बाद मासूम की मां ने शिवा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर शिवा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच के बाद पुलिस ने 25 मई 2018 को आरोप पत्र पेश किया था। पॉक्सो कोर्ट ने अंतिम सुनवाई सोमवार को हुई थी। दोनों पक्षों की ओर से आठ गवाह पेश किए गए।