फार्चून हास्पिटल मंझनपुर को किया गया दोबारा सील

चिकित्साधिकारियों द्बारा एन०जी०एम० हास्पिटल ओसा सहित कई हॉस्पिटल का किया गया निरीक्षण

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कौशाम्बी: फार्चून हास्पिटल मंझनपुर (Fortune Hospital Manjhanpur) को पुन: सील किया गया है। गौरतलब हो कि फार्चून हास्पिटल ओसा रोड मंझनपुर (Fortune Hospital Manjhanpur) कौशाम्बी का नवीनीकरण न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कौशाम्बी की टीम द्वारा 28 नवंबर को सील कर दिया गया था। 13 दिसंबर को चिकित्सा विभाग को सूचना प्राप्त हुई कि फार्चून हॉस्पिटल (Fortune Hospital Manjhanpur) में सीलिंग होने के बावजूद उसका ताला तोड दिया गया है। जिस पर डा० हिन्द प्रकाश मणि, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, डा० के०डी० सिंह उप मुख्य चिकित्साधिकारी की संयुक्त टीम ने 13 दिसम्बर को फार्चून हास्पिटल का निरीक्षण किया गया। जहाँ मौके पर हास्पिटल मे सीलिंग के समय लगाया गया ताला टूटा हुआ पाया गया। टीम द्वारा पुनः फार्चून हास्पिटल को सील करते हुये इसकी सूचना थाना मंझनपुर को दिया गया।

इसके बाद टीम एन०जी०एम० हास्पिटल ओसा रोड मंझनपुर कौशाम्बी का निरीक्षण किया गया। हास्पिटल पंजीकृत था किन्तु मौके पर चिकित्सक उपलब्ध नही पाये गये। जिस पर हास्पिटल संचालक को नोटिस दिया गया। इसके बाद टीम गायत्री पॉली क्लीनिक कोडर दुवरा चौराहा पहुँची, जहाँ निरीक्षण करने पर उक्त पॉलीक्लीनिक पंजीकृत था किन्तु मौके पर चिकित्सक उपलब्ध नही पाया गया। जिस पर हास्पिटल को नोटिस तामील करायी गयी।

टीम द्वारा दिनांक 11-12-2023 को गगनदीप हास्पिटल मल्टीस्पेशिलिटी समदा रोड मंझनपुर कौशाम्बी का भ्रमण किया गया। जहाँ हास्पिटल तो पंजीकृत था किन्तु मौके पर चिकित्सक नदारद थे। जिस पर टीम द्वारा उक्त हास्पिटल को भी नोटिस दी गयी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कौशाम्बी डा० सुष्पेन्द्र कुमार ने मीडिया के माध्यम से समस्त निजी चिकित्सालय के संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि जिन मानकों के आधार पर पंजीकरण कराया गया है, उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

मानक के विपरीत पाये जाने पर सम्बन्धित निजी प्रतिष्ठानों के पंजीकरण निरस्त की कार्यवाही की जायेगी। इसी के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने समस्त संचालकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कौशाम्बी कार्यालय के पत्र संख्या मु०चि०अ०/क्ली०इस्टे0डिस्प्ले0/2023-24/5870 दिनांक 17-11-2023 के द्वारा नैदानिक संस्थाओं का विवरण डिस्प्ले कराये जाने के निर्देश दिये गये है। उसका अनुपालन भी निजी चिकित्सालय करते हुये 03 कार्यदिवस मे अपने-अपने चिकित्सालय के नैदानिक संस्थाओं का विवरण डिस्प्ले कराना सुनिश्चित करें। भविष्य मे यदि टीम के निरीक्षण मे विवरण प्रदर्शित नही पाया जाता है तो भी सम्बन्धित नैदानिक संस्थाओं के पंजीकरण निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। यदि किसी चिकित्सालय के पास नमूना न हो तो वे पुनः कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कौशाम्बी से उक्त नमूना प्राप्त कर सकतें है।