बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चारा घोटाला मामले (Fodder Scam Case) में CBI की याचिका पर जवाब दाखिल कर दिया है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने अपनी जमानत रद्द करने की CBI की याचिका का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि CBI की याचिका खारिज की जाए।
सीबीआई की याचिका के जवाब में लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) का कहना है कि ‘सजा निलंबित करने के हाईकोर्ट के आदेश को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि सीबीआई इस फैसले से असंतुष्ट है। हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला सामान्य सिद्धांतों और समान नियमों पर आधारित है।’
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के कारण बताते हुए कहा है कि उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का कोई मकसद पूरा नहीं होगा। दरअसल, लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की ज़मानत को रद्द करने की CBI ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है। CBI ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से जल्द सुनवाई की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। जहाँ 25 अगस्त को सुनवाई होनी है। CBI ने दुमका, डोरंडा और चाईबासा और देवघर मामलों में जमानत को चुनौती दी है।