Fodder Scam Case: लालू की जमानत के खिलाफ CBI की अपील पर अक्टूबर में होगी सुनवाई

चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत के खिलाफ अर्जी पर Supreme Court में सुनवाई टल गई है।

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चारा घोटाला मामले (Fodder Scam Case) में राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को जमानत देने को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील पर अक्टूबर में सुनवाई तय की है। फिलहाल चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत के खिलाफ अर्जी पर Supreme Court में सुनवाई टल गई है।

अदालत ने कहा है कि 17 अक्टूबर को सुनवाई करेंगे। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि लालू यादव ने 42 महीने जेल में काटे हैं। उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने जमानत रद्द करने की सीबीआई की याचिका का विरोध किया और कहा है कि सीबीआई की याचिका खारिज की जाए।

जवाब में लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) का कहना है कि सजा निलंबित करने के हाईकोर्ट के आदेश को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि सीबीआई इस फैसले से असंतुष्ट है। हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला सामान्य सिद्धांतों और समान नियमों पर आधारित है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के कारण बताते हुए कहा है कि उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का कोई मकसद पूरा नहीं होगा।

दरअसल, लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की ज़मानत को रद्द करने की सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है। CBI ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। सीबीआई ने दुमका, डोरंडा और चाईबासा और देवघर मामलों में जमानत को चुनौती दी है।