यूपी के इटावा (Etawah) में माननीय न्यायालय के तरफ से एक नाबालिक लड़की को भगा ले जाने के संबंध में युवक को 20 साल की सजा सुनाने का फैसला लिया गया। जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लेते हुए उसको जेल तक पहुंचाया।
नाबालिक लड़की को साथ में लेकर भाग निकला था युवक
इटावा (Etawah) जिले के सैफई थाना 16.8.2023 को थाने में वादी के तरफ से एक शिकायती पत्र दिया गया था। जिसमें बताया गया था कि आरोपी युवक नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर अपने साथ में ले गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। फिर बाद में पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया तो माननीय न्यायालय ने उसको 20 साल की सजा सुना दी। सजा सुनाए जाने के बाद युवक के परिवार के लोगों को एक बड़ा झटका लगा।
आरोपी पर माननीय न्यायालय ने लगाया 65000 का आर्थिक दंड
आरोपी के द्वारा नाबालिक लड़की को भगा ले जाने के मामले में सैफई थाने में पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिसमें बताया गया था कि रवि नाम का युवक अपने साथ एक नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर ले गया है। इस मामले के बाद पुलिस ने आरोपी रवि को गिरफ्तार करते हुए उसकी आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। जहां पर न्यायालय ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सबूत के आधार पर युवक को 20 साल की सजा सुनाते हुए 65000 का आर्थिक दंड लगाया। जिसके बाद पुलिस ने युवक को तुरंत हिरासत में लेते हुए उसको जेल तक पहुंचाने का काम किया।