यूपी के इटावा (Etawah) में माननीय न्यायालय के तरफ से सरकारी काम में वाधा डालने के मामले में तीन अभियुक्तों को 3 साल की सजा सुनाई गई। वहीं आर्थिक दंड भी लगाया गया।
माननीय न्यायालय ने तीन को सुनाई 3 साल की सजा
इटावा (Etawah) जिले में माननीय न्यायालय के द्वारा तीन उपायुक्तों को सजा सुनाए जाने के मामले में पता चला कि इन लोगों ने सरकारी काम में बाधा डालने का काम किया था और सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के ऊपर जानलेवा हमला किया था। जिनको लेकर कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। वहीं कोतवाली पुलिस ने विवेचना कर सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय मे पेश किया जहां पर अभियुक्तों को सजा सुनाई गई वहीं 10-10 हजार रुपए का आर्थिक दंडतरफ लगाया।
बिजली विभाग की टीम पर किया था पथराव
कोतवाली इलाके में 13.10.2017 को बिजली चोरी की सूचना पर विजिलेंस टीम देव कुमार पुत्र सुमोद कुमार निवासी पुरबिया टोला नालापार थाना कोतवाली इटावा के कारखाने पर चैकिंग करने पहुंची । देव कुमार उपरोक्त ने चैकिंग किये जाने का विरोध किया तथा अपने भाइयो दिनेश कुमार व अंशुल व अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर विजिलेंस टीम के साथ मारपीट व पथराव करना शुरु कर दिया। बिजली विभाग की टीम ने मौके से भाग कर अपनी जान बचा ली थी। जिसके बाद पुलिस ने तीन अभियुक्तों के खिलाफ मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया था। जिसके बाद माननीय न्यायालय ने 3 साल की अभियुक्त को सजा सुनाई।