इलेक्टोरल बॉन्ड मामला, आज भी सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई चुनावी बॉण्ड पर बॉण्ड संख्या समेत सभी संभावित जानकारी का खुलासा करे।

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इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सोमवार को भी सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को साफ तौर पर कहा है कि चुनिंदा तौर पर चुनावी बॉण्ड का विवरण जारी न करें बल्कि सभी जानकारी का खुलासा करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई चुनावी बॉण्ड पर बॉण्ड संख्या समेत सभी संभावित जानकारी का खुलासा करे।

इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि SBI से सभी विवरण का खुलासा करने को कहा गया था और इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की संख्या भी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि SBI को विवरण का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वे चाहते हैं कि SBI के पास इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जो भी जानकारी है वे सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत अपनी वेबसाइट पर विवरण अपलोड करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को अपने पास में चुनावी बांड के सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया है, जिसमें भुनाए गए बांड की यूनीक अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर, यदि कोई हो वो शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई चेयरमैन को गुरुवार शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें बताया गया कि एसबीआई ने चुनावी बांड के सभी विवरणों का खुलासा किया है जो उसके कब्जे और हिरासत में थे और कोई भी विवरण छिपाया नहीं गया है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में कुछ निर्देश जारी करने पर विचार करने को कहा है। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायाधीशों के रूप में, हम केवल कानून के शासन पर हैं और संविधान के अनुसार काम करते हैं। हमारी अदालत केवल इस राजनीति में कानून के शासन के लिए काम करने के लिए है। न्यायाधीशों के रूप में सोशल मीडिया पर हमारे बारे में चर्चा होती है लेकिन हमारे कंधे इसके लिए काफी मजबूत हैं। हम केवल फैसले के अपने निर्देशों को लागू कर रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल, 2019 से पहले खरीदे और भुनाए गए चुनावी बांड का खुलासा करने के लिए एसबीआई को निर्देश देने की मांग करने वाली एक अर्जी खारिज कर दी।

जाने क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड?

इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय ज़रिया है। यह एक वचन पत्र की तरह है, जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से ख़रीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीक़े से दान कर सकता है। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को क़ानूनन लागू कर दिया था।

इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी कर सकता है। इन्हें ऐसा कोई भी दाता ख़रीद सकता है, जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता है, जिसकी KYC की जानकारियां उपलब्ध हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral bond) में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है।

इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, एक लाख रुपये, दस लाख रुपये और एक करोड़ रुपये में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड ख़रीदे जा सकते हैं। चुनावी बॉन्ड्स की अवधि केवल 15 दिनों की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ़ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है।

केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिये चंदा दिया जा सकता है, जिन्होंने लोकसभा या विधान सभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट हासिल किया हो। इस योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए ख़रीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जा सकता है।