ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने पर चिंता नहीं, जानें नया आदेश

इस आदेश के अनुसार, जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस 31 जनवरी से 15 फरवरी तक एक्सपायर हो गया है, उन्हें फिलहाल 29 फरवरी तक वैध माना जाएगा।

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इस आदेश के अनुसार, जिन लोगों का लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस 31 जनवरी से 15 फरवरी तक एक्सपायर हो गया है, और जिन्होंने ऑनलाइन रिन्यूवल कराने की कोशिश की है, लेकिन रिन्यूवल नहीं हो पाया है, उन्हें ट्रेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश का उद्देश्य तकनीकी खामी के कारण ऑनलाइन रिन्यूवल का काम नहीं हो पा रहा है, और इससे ड्राइवर्स को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आरटीओ और सारथी पोर्टल में हुई तकनीकी खामी के कारण, जो लोग ऑनलाइन रिन्यूवल करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें ट्रेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

इस आदेश के अनुसार, जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस 31 जनवरी से 15 फरवरी तक एक्सपायर हो गया है, उन्हें फिलहाल 29 फरवरी तक वैध माना जाएगा। इसका मतलब है कि इस समय के दौरान उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। आदेश के तहत, ऐसे लाइसेंसधारकों पर ट्रैफिक पुलिस या आरटीओ कर्मी चालान नहीं करेंगे।

इस संबंध में गाजियाबाद के आरटीओ प्रशासन राहुल श्रीवास्‍तव बताते हैं कि मंत्रालय का आदेश प्राप्‍त हो चुका है। ऐसे लाइसेंसधारक जिनका लाइसेंस 29 फरवरी तक अगर ऑफलाइन यानी कार्यालय आकर रिन्‍यूवल कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, ये वैध माने जाएंगे।

बस एवं कार ऑपरेटर्स कंफडेरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन गुरमीत सिंह तनेजा ने बताया कि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश से लाखों लोगों को फायदा होगा। इस आदेश से गाड़ी चलाने वालों को राहत मिलेगी और वे बिना चिंता के अपनी गाड़ी चला सकेंगे, ताकि वे अपने लाइसेंस को समय पर रिन्यू कर सकें।