अवैध स्थानों व अड्डों से शराब न खरीदें, हो सकती है मेथिलअल्कोहल मिश्रित शराब

"अधिकृत आबकारी दुकान से ही सील लगी एवं क्यू०आर० कोड लगी बोतल ही खरीदें।" - जिला आबकारी अधिकारी

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कौशाम्बी: जिला आबकारी अधिकारी राजेश प्रसाद ने सर्वसाधारण से अपील की है कि अवैध स्थानों व अड्डों से शराब न खरीदें, क्योंकि यह मिथाइल अल्कोहल मिश्रित शराब (methyl alcohol) हो सकती है। मेथिल एल्कोहल मिश्रित शराब (methyl alcohol) घातक जहर है और इसकी बहुत थोड़ी सी भी मात्रा पीने से व्यक्ति अन्धा हो सकता है एवं उसकी जान भी जा सकती है। आपका जीवन अमूल्य है, सस्ती शराब के चक्कर में अपनी जान न गवायें। अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी दशा में अवैध स्थल या अड्डों से खरीद कर या किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा दी गयी शराब का सेवन न करें।

अधिकृत आबकारी दुकान से ही सील लगी एवं क्यू०आर० कोड लगी बोतल ही खरीदें। यदि आपके आस-पास जनपद कौशाम्बी में अवैध शराब के निर्माण व बिक्री तथा अनुज्ञापित मदिरा दुकानों से ओवर रेटिंग की सूचना प्राप्त होती है, तो टोल फ्री नम्बर-14405 व व्हाट्सअप नम्बर 9454466019 तथा आबकारी निरीक्षक मंझनपुर के मोबाइल नंबर 7007444453, आबकारी निरीक्षक सिराथू के मोबाइल नंबर 9720002021, आबकारी निरीक्षक चायल के मोबाइल नंबर 8931080298 व जिला आबकारी अधिकारी के मोबाइल नंबर 9454465615 पर आप इसकी सूचना दे सकते हैं। आपकी पहचान गुप्त रखी जायेगी।

क्या है मेथिल एल्कोहल ?

यह सबसे सरल एल्कोहल है। यह हल्का, वाष्पशील, रंगहीन, ज्वलनशील, द्रव है जिसकी गन्ध एथेनॉल अर्थात (पेय अल्कोहल) जैसी होती है। इसके सेवन से व्यक्ति अंधा हो जाता है तथा अधिक मात्रा में पी लेने से मृत्यु तक भी हो सकती है। जहरीली शराब पीने वालों की अधिकांश मृत्यु इसी मिथाइल ऐल्कोहॉल (methyl alcohol) के कारण होती है।