ज्ञानवापी मस्जिद में वाराणसी की जिला अदालत ने सुनाया फैसला

ज्ञानवापी के वाजुखाने को छोड़ मस्जिद परिसर में ASI सर्वे किए जाने के लिए हिंदू पक्ष के आवेदन को मंजूरी मिल गई है।

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वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) में ASI सर्वे को लेकर वाराणसी की जिला अदालत ने फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी के वाजुखाने को छोड़ मस्जिद परिसर में ASI सर्वे किए जाने के लिए हिंदू पक्ष के आवेदन को मंजूरी मिल गई है। न्यायालय के आदेश के बाद हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है। हिंदू पक्ष के आवेदन को मंजूरी मिलने के पश्चात अब ज्ञानवापी परिसर में सील हुए वाजूखाने को छोड़ पूरे परिसर में ASI सर्वे किया जाएगा।

शुक्रवार को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मां श्रृंगार गौरी केस के मूल वाद में ज्ञानवापी (Gyanvapi Masjid) के सील हुए वाजूखाने छोड़कर बैरिकेटिंग एरिया का ASI से राडार तकनीक से सर्वे किए जाने के आवेदन को मंजूरी दे दी है। जिला अदालत से वाजूखाने को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे के आवेदन को मंजूर किए जाने के पश्चात अदालत से निकलते ही हिंदू पक्ष ने ही हर हर महादेव का उद्घोष किया।

हिंदू पक्ष से जुड़ी महिलाओं ने दावा किया कि ASI सर्वे होने पर सच सामने आएगा, कि ज्ञानवापी की नीव मंदिर तोड़कर रखी गई है या नही। वही अदालत ने ASI की रिपोर्ट दाखिल किए जाने की बात कहते हुए, सुनवाई की अगली तारीख 4 अगस्त को नियत की है।

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