दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में दिल्ली के पूर्व उपमुख़्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की रिमांड अवधि बढ़ा दी है। उन्हें दो दिन की सीबीआई रिमांड दी गई है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की तीन दिन की रिमांड मांगी थी ।
सीबीआई के एडवोकेट ने दलील दी है कि, मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के एडवोकेट ने रिमांड की डिमांड का विरोध किया है। मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के वकील ने कहा है कि, जांच में असहयोग रिमांड का आधार नहीं हो सकता।
सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई से पूछा कि, इस रिमांड के दौरान मनीष सिसोदिया की कितनी देर तक जांच हुई? इसपर सीबीआई ने अदालत से कहा कि, वह अभी भी सहयोगी नहीं कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने रिमांड बढ़ाने की सीबीआई की अर्जी का विरोध किया है। मनीष सिसोदिया के एडवोकेट कृष्णन का तर्क है कि सीबीआई द्वारा रिमांड बढ़ाने की मांग करना उचित नहीं है।
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख़्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख तय की है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अदालत ने सीबीआई को नोटिस भी जारी किया है।