पोक्सो एक्ट मामले में दिल्ली की अदालत ने शिकायतकर्ता को दिया नोटिस

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नाबालिग पहलवान का यौन उत्पीड़न: पोक्सो एक्ट मामले (poxo act case) में दिल्ली की अदालत ने शिकायतकर्ता को 1 अगस्त को जवाब दाखिल करने को कहा है। डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को शिकायतकर्ता और उसके पिता को नोटिस जारी किया और 1 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा। अदालत ने पोक्सो एक्ट मामले (poxo act case) में दिल्ली द्वारा दायर रद्दीकरण रिपोर्ट पर विचार किया और उसके बाद शिकायतकर्ता से जवाब मांगा।

न्यायाधीश छवि कपूर की अदालत में आज मामला सुना गया। पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण को क्लीनचिट देते हुए 550 पन्नों की कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की थी। रिपोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। पुलिस ने कहा था कि नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है।