मुख्तार के खिलाफ करंडा थाना में दर्ज गैंगस्टर के मामले में आज आएगा फैसला

गाजीपुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट आज माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ करंडा थाना में दर्ज गैंगस्टर के मामले में सजा सुनाएगी।

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माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की मुश्किलें फिलहाल कम नहीं होने वाली हैं। गाजीपुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA court) आज माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के खिलाफ करंडा थाना में दर्ज गैंगस्टर के मामले में सजा सुनाएगी। इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसले के लिए पत्रावली सुरक्षित रख ली गई थी। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) का यह मामला कपिलदेव सिंह (Kapil Dev Singh) की हत्या को लेकर दर्ज कराया गया था।

गाजीपुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA court) में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के खिलाफ दो मामले विचारधीन हैं। हालांकि, पिछले नौ महीने में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के तीन मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA court) ने फैसला सुनाया है।

जिसमें से गैंगस्टर मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के दो मामले में उन्हें 10-10 साल की सजा और जुर्माना हुआ है। साथ ही मुहम्मदाबाद के बहुचर्चित मीर हसन के हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को दोषमुक्त किया गया।

वहीं, 13 जून को करंडा थाना में कपिल देव सिंह हत्या को लेकर मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के मामले में आज फैसला आना है। हाल ही में वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

साल 2009 में करंडा के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के मीर हसन हत्या के प्रयास की साजिश के मामले को गैंगचार्ट में शामिल कर मुहम्मदाबाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था।

वही कपिलदेव सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) पहले ही बरी हो चुका है। जहाँ मीर हसन हत्या के प्रयास के मामले में भी बीते 17 मई को बरी हो चुका था। आज इसी मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।