सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज फैसला सुप्रीम कोर्ट फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ सुनाएगी। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने शराब नीति अनियमितता मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में कथित अनियमितताओं से संबंधित सीबीआई और ईडी मामलों में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने में लगने वाले समय के बारे में जानना चाहा। CBI-ED की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि मुकदमा नौ से 12 माह के अंदर समाप्त हो सकता है। अदालत ने कहा कि इस मामले में 294 गवाह और हजारों दस्तावेज हैं। सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ASG ने PMLA के प्रावधानों को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक पंक्ति भी पढ़ी और कहा कि पीएमएलए की धारा 45 बताती है कि जमानत केवल Genuine Case में दी जा सकती है।