पलवली हत्याकांड मामले में अदालत आज सुनाएगी फैसला

अदालत ने 26, 28 फरवरी, चार मार्च और फिर पांच मार्च को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी। इसके बाद 13 मार्च की तारीख तय की।

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वर्ष 2017 में हुए बहुचर्चित पलवली हत्याकांड मामले (Palwali murder case) में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके शर्मा (SK Sharma) की अदालत आज यानि बुधवार दोपहर बाद फैसला सुनाएगी। इससे पहले अदालत ने 26, 28 फरवरी, चार मार्च और फिर पांच मार्च को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी। इसके बाद 13 मार्च की तारीख तय की।

इस मामले में अदालत 9 आरोपितों को दोषी करार दे चुकी है। बाकी 17 को बरी कर दिया था। एक आरोपित की पहले ही मौत हो चुकी है। जबकि एक आरोपित ज्यूनाइल था। उसे भी बरी कर दिया गया था।

जाने क्या था मामला?

17 सितंबर साल 2017 की शाम पलवली की सरपंच दयावती के पति वीरेंद्र उर्फ बिल्लू के बेटे मिरिंडा और चुनाव में प्रतिद्वंद्वी बिजेंद्र के समर्थक कन्हैया के बीच झगड़ा हो गया था। चुनावी रंजिश तब ताजा थी। इसके बाद हुए झगड़े में पांच लोगों श्रीचंद, राजेंद्र, ईश्वर, नवीन और देवेंद्र की मौत हो गई थी, जबकि आठ लोग नितेश, कन्हैया, ललित गौड़, सुरेश, परमाली और भगतराम घायल हुए थे।

इस हत्याकांड में 28 लोगों को अरेस्ट किया गया था। एक आरोपित नंदकिशोर की बीमारी के चलते जेल में मौत हो गई थी। अदालत ने इस मामले में नामजद कमल किशोर को धारा 302 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया। जबकि नरेंद्र, धर्मेंद्र को जानलेवा हमला करने, आर्म्स एक्ट में, अमित को धारा 324 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है।

पांच आरोपित रविंद्र, रविकांत, हरीश, सतीश और लोकी को धारा 323 में दोषी करार दिया। बाकी आरोपित ज्ञानचंद, शिवकांत, विनय, राजेंद्र प्रसाद, मौजीराम, ओमवती, दयावती, सागर, श्रीकांत, हरकेश, मनोज, वीरेंद्र उर्फ बिल्लू, ओमदत्त, श्रीराम, प्रमोद, सुभाष और चमन को बरी कर दिया था।