यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने बृज भूषण को 18 जुलाई को किया तलब

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Brij Bhushan

दिल्ली: शीर्ष भारतीय महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद बृज भूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद शुक्रवार को तलब किया था। मामला 18 जुलाई दोपहर 2:30 बजे के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने छह महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न, हमले और पीछा करने के आरोप में सिंह के खिलाफ 1,500 पेज का आरोप पत्र दायर किया था। आरोपपत्र में चार राज्यों के कम से कम 22 गवाहों के बयानों का उल्लेख किया गया है। कोर्ट ने मामले में विनोद तोमर को भी तलब किया है। यह शुरुआती तारीख इसलिए चुनी गई है क्योंकि दोनों आरोपी फिलहाल दिल्ली में ही हैं।

इस बीच, दिल्ली हाईकोर्ट आज 2020 के दिल्ली दंगों के संबंध में यूएपीए मामले में शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। उन पर दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में दिए गए एक भाषण को लेकर देशद्रोह के आरोप का सामना करना पड़ रहा है। उच्च न्यायालय आज एक याचिका पर भी सुनवाई करने वाला है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि कौन सी अदालत एक नाबालिग पहलवान की याचिका पर विचार करेगी, जिसने पहले भाजपा सांसद और कुश्ती महासंघ पर आरोप लगाया था। यौन उत्पीड़न के भारत प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) ने जांच की निगरानी की मांग की है।

बृज भूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया

इस मामले पर बात करते हुए भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने पत्रकारों से कहा कि, “मैं 18 जुलाई को कोर्ट के सामने पेश होऊंगा। मुझे अदालत में पेश होने से कोई छूट नहीं चाहिए।”

इन धाराओं में लगे हैं आरोप

पुलिस ने चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौनशोषण से जुड़ी IPC की धारा 354, 354-A और 354 D और सह आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आइपीसी की धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत आरोप लगाए हैं।